Samsung Executives in India Request to Court to Quash Rs 692 Crore Penalty Over Tax Evasion


दक्षिण कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइसेज मेकर Samsung की भारत में यूनिट के सात एग्जिक्यूटिव्स ने एक कोर्ट से लगभग 8.1 करोड़ डॉलर (लगभग 692 करोड़ रुपये) की पेनल्टी को खारिज करने की गुहार लगाई है। सैमसंग के कथित तौर पर कुछ इम्पोर्ट के गलत वर्गीकरण के लिए लगभग 60.1 करोड़ डॉलर (लगभग 5,135 करोड़ रुपये) की टैक्स डिमांड के मामले में यह पेनल्टी शामिल है। 

Reuters की एक रिपोर्ट में कानूनी दस्तावेजों और एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि सैमसंग के इन एग्जिक्यूटिव्स ने दलील दी है कि इसमें ‘कोई गंभीर अपराध नहीं किया गया था।’ इस वर्ष जनवरी में टैक्स अथॉरिटी ने पाया था कि सैमसंग और इसके कुछ एग्जिक्यूटिव्स ने 2018 से 2021 के बीच मोबाइल टावर के एक प्रमुख इक्विपमेंट के इम्पोर्ट का गलत तरीके से वर्गीकरण कर टैरिफ बचाया था। हालांकि, सैमसंग ने इस ऑर्डर को एक टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में चुनौती दी थी। कंपनी ने इम्पोर्ट के अपने वर्गीकरण को सही बताया था और किसी गड़बड़ी से इनकार किया था। 

इस मामले में सैमसंग से लगभग 52 करोड़ डॉलर (लगभग 4,443 करोड़ रुपये) की टैक्स डिमांड की गई थी। इसके अलावा कंपनी के कुछ एग्जिक्यूटिव्स को इम्पोर्ट के गलत वर्गीकरण में ‘जानकारी होने और जानबूझ कर’ शामिल होने क लिए लगभग 8.1 करोड़ डॉलर (लगभग 692 करोड़ रुपये) की पेनल्टी चुकाने को कहा गया था। मुंबई में हाई कोर्ट में दायर की गई एक अपील में देश में कंपनी की यूनिट के लॉजिस्टिक्स एग्जिक्यूटिव, Ravi Chadha ने कहा है कि सैमसंग और इसके एग्जिक्यूटिव्स की ओर से सैंकड़ों पेज के विस्तृत उत्तर मिलने के दो से तीन दिनों के अ्ंदर अथॉरिटीज ने पेनल्टी का ऑर्डर जारी किया था और इस प्रक्रिया में “जल्दबाजी” की गई थी। इस अपील को सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन Reuters ने इसे देखा है। इसमें कहा गया है, “गहराई से स्टडी करने के लिए यह अवधि बहुत कम है। यह मामला टैरिफ की एंट्रीज की व्याख्या तक सीमित है। इसमें कोई गंभीर अपराध नहीं किया गया है।” चड्डा पर लगभग 1.1 करोड़ डॉलर (लगभग 95 करोड़ रुपये) की पेनल्टी लगाई गई थी। 

इस बारे में देश में सैमसंग की यूनिट और चड्डा ने Reuters की ओर से भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। टैक्स अथॉरिटी ने भी टिप्पणी के लिए भेजे गए निवेदन का उत्तर नहीं दिया है। इस बारे में कोर्ट के ऑनलाइन ऑर्डर से पता चलता है कि इस मामले में कंपनी के छह अन्य एग्जिक्यूटिव्स ने भी टैक्स अथॉरिटी के ऑर्डर को चुनौती दी है। 

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